Old vs New Tax Regime Calculator
Compare illustrated income tax under the old and new regimes for Tax Year 2026-27 (Income Tax Act, 2025; earlier styled FY 2026-27 / AY 2027-28). This tool shows the numbers for both regimes based on what you enter — it does not tell you which regime to choose.
Your details
Adjust the amounts below to see how the illustrated tax changes.
In rupees, per year, before any deductions.
Determines whether the standard deduction applies, in both regimes.
Combined total of 80C, 80D, HRA, home loan interest, etc. that you're eligible to claim under the old regime. Not used for the new regime.
Affects the old regime's senior citizen exemption only.
Your comparison
Under these entered assumptions, the illustrated tax is lower under the new regime by ₹1,17,000.
This calculator does not model surcharge, which applies to real taxable income above ₹50 lakh under current law. For higher incomes, actual tax will differ from — and likely exceed — the figures shown here.
Figures reflect Tax Year 2026-27 (Income Tax Act, 2025; earlier styled FY 2026-27 / AY 2027-28) rules as implemented by this calculator, applying the standard deduction (where you're salaried), Section 87A rebate, and 4% cess for each regime. Illustrative. Confirm with a tax professional / current Income Tax rules.
₹12,00,000 की सकल आय के लिए, Tax Year 2026-27 (Income Tax Act, 2025; earlier styled FY 2026-27 / AY 2027-28) के नियमों के तहत, दर्ज मान्यताओं के आधार पर इस गणना में नई व्यवस्था कम इलस्ट्रेटेड कर दिखाती है, ₹1,17,000 के अंतर से। यह पूर्ण कर देयता नहीं है — यह इंजन अधिभार (सरचार्ज) की गणना नहीं करता, जो अधिक आय पर लागू हो सकता है।
आय या कटौती बदलकर देखें कि तुलना कैसे बदलती है — अपनी वास्तविक स्थिति के लिए हमेशा कर पेशेवर या आयकर विभाग से पुष्टि करें।
Learn about this calculator
आपके द्वारा दर्ज आय और कटौतियों के लिए, पुरानी और नई कर व्यवस्थाओं के तहत इलस्ट्रेटेड आयकर की तुलना करता है।
नई व्यवस्था आमतौर पर कम स्लैब दरें लागू करती है लेकिन अधिकांश कटौतियों और छूटों (जैसे 80C, HRA, गृह ऋण ब्याज) की अनुमति नहीं देती। पुरानी व्यवस्था उच्च स्लैब दरों का उपयोग करती है लेकिन आपको पहले कर योग्य आय कम करने देती है। यह कैलकुलेटर दोनों इलस्ट्रेटेड आंकड़े साथ-साथ दिखाता है।
यह कैसे काम करता है
यह दोनों व्यवस्थाओं के लिए स्लैब, धारा 87A छूट, मानक कटौती (जहाँ वेतनभोगी), और 4% उपकर लागू करता है, साथ ही उम्र के आधार पर पुरानी व्यवस्था की वरिष्ठ/अति-वरिष्ठ नागरिक छूट, दिखाए गए वित्तीय वर्ष के लिए इस इंजन के नियमों के कार्यान्वयन का उपयोग करते हुए।
हर इनपुट का क्या अर्थ है
- सकल वार्षिक आय
- किसी भी कटौती से पहले, प्रति वर्ष कुल आय।
- क्या आप वेतनभोगी हैं?
- यह निर्धारित करता है कि मानक कटौती दोनों व्यवस्थाओं में लागू होती है या नहीं।
- कुल कटौती (केवल पुरानी व्यवस्था)
- 80C, 80D, HRA, गृह ऋण ब्याज आदि का संयुक्त योग — नई व्यवस्था के लिए उपयोग नहीं किया जाता।
- आयु
- केवल पुरानी व्यवस्था की वरिष्ठ नागरिक छूट को प्रभावित करती है।
परिणामों का क्या अर्थ है
- इलस्ट्रेटेड कर — नई/पुरानी व्यवस्था
- दर्ज इनपुट के लिए यह गणना हर व्यवस्था के तहत जो कर दिखाती है।
- इन इनपुट के आधार पर अंतर
- इन विशिष्ट संख्याओं के तहत कौन सी व्यवस्था कम इलस्ट्रेटेड कर दिखाती है, और कितना।
मान्यताएँ
- दर्ज कटौती का आंकड़ा पूरी तरह से पात्र और सटीक रूप से जोड़ा गया माना जाता है — यह टूल किसी भी व्यक्तिगत कटौती की पात्रता सत्यापित नहीं करता।
सीमाएँ
- यह कैलकुलेटर अधिभार (सरचार्ज) को मॉडल नहीं करता, जो वर्तमान कानून के तहत ₹50 लाख से अधिक वास्तविक कर योग्य आय पर लागू होता है — अधिक आय के लिए, वास्तविक कर यहाँ दिखाए गए आंकड़ों से भिन्न होगा और संभवतः अधिक होगा।
- यह विशेष-दर आय (जैसे अलग तरीके से कर लगाए गए पूंजीगत लाभ), वास्तविक किराए और वेतन घटकों से गणना की गई HRA, या यहाँ सूचीबद्ध से परे किसी भी परिस्थिति-विशिष्ट नियम को मॉडल नहीं करता।
- यह हर करदाता के लिए पूर्ण कर देयता नहीं है, और यह टूल आपको यह नहीं बताता कि कौन सी व्यवस्था चुननी है।
सामान्य गलतियाँ
- यह मान लेना कि यहाँ "कम" दिखाई गई व्यवस्था स्वचालित रूप से सही विकल्प है — सही विकल्प उन कारकों पर निर्भर हो सकता है जिन्हें यह कैलकुलेटर मॉडल नहीं करता।
- यह भूल जाना कि अधिभार शामिल नहीं है, जो जितनी अधिक आय होगी उतना अधिक मायने रखता है।
FAQ
मुझे कौन सी व्यवस्था चुननी चाहिए?
यह टूल आपको यह नहीं बताता कि कौन सी चुननी है — यह दर्ज संख्याओं के लिए हर व्यवस्था के तहत इलस्ट्रेटेड कर दिखाता है। कर पेशेवर से बात करने पर विचार करें।
क्या इसमें उच्च आय के लिए अधिभार शामिल है?
नहीं। यह कैलकुलेटर अधिभार को मॉडल नहीं करता, जो वर्तमान कानून के तहत ₹50 लाख से अधिक वास्तविक कर योग्य आय पर लागू होता है।
अपनी सटीक देयता के लिए, कर पेशेवर या आधिकारिक आयकर विभाग के संसाधनों से अपनी स्थिति की पुष्टि करें।
For illustration only. Not investment advice. Mutual fund investments are subject to market risks; read all scheme related documents carefully. Returns assumed are hypothetical and not guaranteed.